Talab Matsyaki Vikas Yojana 2024: मछली पालन के लिए बिहार सरकार द्वारा 7 लाख रुपये की अनुदान

Talab Matsyaki Vikas Yojana 2024: बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्गों के मछली किसानों को तालाब निर्माण और संबंधित इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, बिहार के मछली किसान तालाब निर्माण, बोरिंग पंप सेट, मछली इनपुट्स, शेड निर्माण और मैकेनिकल एरेटर्स की स्थापना के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इस ब्लॉग में हम तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना 2024 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी शामिल है।

Mukhyamantri Talab Matsyaki Vikas Yojana 2024 क्या है?

तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना 2024: बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा संचालित एक योजना है जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्गों के मछली किसानों को सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, किसानों को तालाब निर्माण और मछली पालन के लिए 50-70% की सब्सिडी मिलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य के तालाबों का समुचित उपयोग कर मछली और मछली अंडों के उत्पादन को बढ़ाना है।

Talab Matsyaki Vikas Yojana 2024 के लिए पात्रता मानदंड

यदि आप एक किसान हैं और तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना 2024 का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:

  1. आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  3. सभी प्रकार के नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

Mukhyamantri Talab Matsyaki Vikas Yojana 2024  के लिए आवश्यक दस्तावेज़

ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें:

  1. आधार कार्ड या राशन कार्ड/वोटर आईडी कार्ड
  2. भूमि नक्शे की प्रमाणित प्रति
  3. पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों के लिए जाति प्रमाणपत्र
  4. बैंक खाता विवरण IFSC कोड के साथ
  5. मछली बीज उत्पादन और उन्नत इनपुट्स का प्रमाण
  6. यांत्रिक जल वाहक योजना के लाभार्थियों के लिए निजी/पट्टे पर लिया गया तालाब
  7. निजी स्वामित्व, मान्य पट्टे और सरकारी पट्टे के तालाबों के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र या अद्यतित राजस्व रसीद
  8. तालाब पट्टे का अनुबंध (न्यूनतम 11 महीने/09 साल)

Talab Matsyaki Vikas Yojana 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना 2024 के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट (fisheries.bihar.gov.in) पर जाएं।
  2. होमपेज परमछली पालन योजनाओं के लिए पंजीकरणबटन पर क्लिक करें।
  3. पंजीकरण फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सही ढंग से भरें।
  4. पंजीकरण पूरा करने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
  5. इनका उपयोग करके लॉगिन करें और ऑनलाइन आवेदन करें।
  6. आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  7. सही ढंग से दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
  8. आवेदन की जांच के बाद, स्वीकृति मिलने पर अनुदान राशि आपके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

Talab Matsyaki Vikas Yojana 2024: तालाब निर्माण और पंपसेट के लिए 7 लाख रुपये का अनुदान

बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्गों के मछली किसानों को तालाब निर्माण और संबंधित इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं:

  • आवेदन प्रारंभ तिथि: 05/08/2024
  • अंतिम तिथि: 30/08/2024

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्गों के मछली किसानों को विशेष सहायता प्रदान करना है। इसमें पालन तालाबों का निर्माण, बोरिंग पंपसेट की स्थापना, मछली इनपुट्स, शेड निर्माण और मैकेनिकल एरेटर्स शामिल हैं।

अनुदान विवरण

इस योजना के तहत पालन तालाबों के निर्माण और संबंधित इकाइयों की स्थापना पर 70% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसकी लागत प्रति एकड़ 10.10 लाख रुपये है। शेष राशि लाभार्थी को व्यक्तिगत निधि या बैंक ऋण के माध्यम से कवर करनी होगी।

योजना का कार्यान्वयन

Talab Matsyaki Vikas Yojana 2024 बिहार के सभी जिलों में लागू की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति/परिवार एक एकड़ तक के तालाब निर्माण के लिए लाभान्वित हो सकता है। लाभार्थियों का चयन उपमछली निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा। केवल वे मछली किसान जिन्होंने राज्यस्वीकृत तालाब निर्माण योजनाओं से पहले लाभ नहीं लिया है, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे।

आवेदन कैसे करें

  1. आधिकारिक वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सभी योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले लिंक पर क्लिक करें।
  3. लिंक पर क्लिक करें, पहले पंजीकरण करें और फिर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

लाभार्थी चयन

आवेदकों को अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़े वर्ग का होना चाहिए और तालाब निर्माण के लिए निजी या पट्टे पर ली गई भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। निजी भूमि के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र या अद्यतित किराया रसीद और पट्टे पर ली गई भूमि के लिए पंजीकृत पट्टा अनुबंध आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

आधिकारिक सूचना

विस्तृत जानकारी के लिए और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आधिकारिक सूचना को देखें।

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Frequently Asked Questions on Various Online Platforms Like Google, Quora, Reddit and others

प्रश्न 1: तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर: आवेदन की अंतिम तिथि 30/08/2024 है।

प्रश्न 2: क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा अन्य वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

उत्तर: नहीं, इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के मछली किसानों को ही मिलेगा।

प्रश्न 3: तालाब निर्माण के लिए अनुदान राशि कितनी है?

उत्तर: तालाब निर्माण और संबंधित इकाइयों के लिए 70% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसकी लागत प्रति एकड़ 10.10 लाख रुपये है।

योजनाअन्तिम तिथि
Bihar Godam Nirman Yojana 2024-2530 अगस्त, 2024
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 202425 अगस्त, 2024

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