बिहार प्रखंड परिवहन योजना 2024 का उद्देश्य प्रखंड स्तर पर वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत बिहार सरकार पात्र आवेदकों को ₹500000 तक का अनुदान प्रदान कर रही है। यह योजना ग्रामीण परिवहन अवसंरचना को मजबूत बनाने और बेरोजगारों को वाहन खरीदने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। इस ब्लॉग में हम इस योजना के सभी पहलुओं, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता मानदंड के बारे में विस्तार से जानेंगे।
बिहार प्रखंड परिवहन योजना क्या है?
बिहार प्रखंड परिवहन योजना, जिसे बिहार Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2024 के नाम से भी जाना जाता है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य प्रखंड स्तर पर वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, बिहार सरकार बेरोजगार व्यक्तियों को बस खरीदने पर ₹500000 तक का अनुदान उपलब्ध कराएगी। यह योजना 22 जुलाई से 31 जुलाई, 2024 तक प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसके बाद प्रखंडवार आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2024 है।
योजना के लाभ
- इस योजना का लाभ जिला मुख्यालय वाले ब्लॉकों को छोड़कर शेष 496 ब्लॉकों में दिया जाएगा।
- प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम सात लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा।
- अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले ब्लॉकों में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति वर्ग को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
- योजना के तहत, लाभार्थी अपना खुद का परिवहन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और इससे आय अर्जित कर सकते हैं।
- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधा में सुधार करेगी।
पात्रता और दस्तावेज
पात्रता:
- आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- आवेदक सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थी को उस ब्लॉक का निवासी होना आवश्यक है जहां योजना का लाभ लेना है।
- पात्र श्रेणी के एक से अधिक लाभार्थी संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाईल नंबर
- ईमेल आईडी, आदि।

योजना की समय सारणी
कार्यक्रम | तिथि |
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योजना का प्रशिक्षण एंव जागरुकता | 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, 2024 तक |
प्रखंडवार आवेदन की अन्तिम तिथि | 01 अगस्त से लेकर 25 अगस्त, 2024 तक |
जिला परिवहन पदाधिकारी एंव प्रखंडवार एंव कोटिवार आवेदकों के आधार पर वरीयता सूची निर्माण | 27 अगस्त, 2024 |
जिला परिवहन पदाधिकारी द्धारा तैयार वरीयता सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्धारा लाभुक का चयन | 29 अगस्त, 2024 |
स्वीकृत लाभुकों की सूची एंव प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए आपत्ति आमंत्रित करना | 02 सितम्बर, 2024 |
जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्धारा आपत्ति निराकरण के पश्चात अन्तिम चयन सूची का प्रकाशन | 05 सितम्बर, 2024 |
जिला परिवहन पदाधिकारी के द्धारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला | 06 सितम्बर से लेकर 10 सितम्बर, 2024 |
बस क्रय के बाद चयनित लाभुक द्धारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना | 11 सितम्बर, 2024 |
जिला परिवहन पदाधिकारी द्धारा अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान | आवेदन प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर |
Bihar Prakhand Parivahan Yojana Apply Online – आवेदन प्रक्रिया
बिहार प्रखंड परिवहन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
- ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले परिवहन विभाग बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- नवीनतम समाचार: पोर्टल के “Latest News” सेक्शन में योजना से जुड़ी जानकारी पर क्लिक करें।
- नोटिफिकेशन पढ़ें: जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ें।
- ऑनलाइन आवेदन: नोटिफिकेशन के नीचे उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई सभी जानकारी भरकर आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन जमा करें।
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Frequently Asked Questions on Various Online Platforms Like Google, Quora, Reddit and others
Q1: क्या बिहार प्रखंड परिवहन योजना के तहत सभी ब्लॉकों में लाभ मिल सकता है? A1: नहीं, यह योजना जिला मुख्यालय वाले ब्लॉकों को छोड़कर शेष 496 ब्लॉकों में लागू होती है।
Q2: क्या आवेदन करते समय ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है? A2: हां, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
Q3: योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिल सकती है? A3: योजना के तहत प्रति बस ₹500000 तक की सब्सिडी मिल सकती है।
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